कांडा थाना क्षेत्र में नाबालिग विवाह रोका, परिजनों को किया जागरूक
12 दिसंबर 2024 को थाना कांडा क्षेत्र में एक नाबालिग की शादी होने की सूचना मिलने पर जनपद की संयुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई की और विवाह को रोक दिया। सूचना मिलते ही उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए प्रभारी महिला हेल्प लाइन बागेश्वर/ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की उपनिरीक्षक मीना रावत, बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और थाना कांडा पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
पता चला कि युवक की उम्र 21 वर्ष से कम है, जबकि लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी थी। टीम ने दोनों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दी। काउंसलिंग के दौरान लड़के के पिता ने लिखित में यह प्रार्थना पत्र दिया कि वह अपने पुत्र का विवाह 21 वर्ष के बाद ही करेंगे और कानून के बारे में जानकारी न होने के कारण वे यह विवाह करने जा रहे थे।
इसके बाद, महिला हेल्प लाइन बागेश्वर की टीम और संयुक्त टीम ने मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों को बाल विवाह, बाल अपराध, महिला सुरक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, साइबर क्राइम, यातायात नियमों, नशा मुक्ति और उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न एप्स जैसे “उत्तराखंड पुलिस एप”, “गौरा शक्ति एप”, “देवभूमि एप”, “उत्तराखंड ट्रैफिक आई एप” और डॉयल 112, 1090, 1098, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कानून के प्रति सजग और जागरूक करने का प्रयास किया गया।