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302 भारतीय दंड संहिता में मां की हत्या का आरोपी दोष मुक्त

दिनांक 20 दिसंबर 2020 को सुबह के समय घर में सो रही वृद्ध महिला हीरा देवी पत्नी कैप्टन राजेंद्र शाही निवासी करायल जो जोलासाल हल्द्वानी की पत्नी का अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काटकर हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा जांच के दौरान घर के जीने में मिले खून आलूदा कपड़े वह चाकू सहित बाथरूम में साबुन दानी पर मिले खून के धब्बे की जांच करने में पाया कि हीरा देवी की हत्या घर में उपस्थित लोगों में से ही की गई है पुलिस ने गंभीरता से जांच को आगे बढ़ने पर पाया कि हीरा देवी की हत्या उसके छोटे बेटे राहुल शाही उर्फ राजा द्वारा चाकू से गला रेतकर किया गया राहुल सको उसके अपराध के लिए घटना के दिन समय शाम को 4:00 बजे गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया गया।

अभियुक्त की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल से अंतर्गत धारा 330 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मेडिकल बोर्ड आदेश कर अभियुक्त की मानसिक स्थिति की जानकारी चाहिए जिसमें अभियुक्त राहुल मानसिक स्थिति सही नहीं होने के आधार जमानत मिलने के बाद राहुल को उसके पिता राजेंद्र शाही के पर्सनल बांड पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किया गया , जमानत मिलने के पश्चात वाद का विचारण माननीय अपर जिला जज एवं प्रथम अपर जिला हल्द्वानी तथा अंत में अपर जिला जज 2 हल्द्वानी के न्यायालय मैं चला जांच के दौरान जांच अधिकारी मंगल सिंह द्वारा 23 गवाह साक्षी एवं मौके से मिले चाकू अभियुक्त के कपड़े साबूंदानी एवं अभियुक्त के हाथ में मिले बाल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

अभियोजन द्वारा अपनी वाद को साबित करने के लिए कुल मिलाकर 16 गवाहों को न्यायालय में बतौर साक्षी पेश किया अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा ने प्रत्येक गवाह से बार्किं से प्रति परीक्षा किया राजन सिंह मेहरा की दमदार पैरवी और न्यायालय में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से प्रतिपादित नजीर को देखते हुए माननीय अपर जिला 2nd हल्द्वानी श्रीमती नीलम रात्र द्वारा अभियुक्त राहुल शाही को अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता से दोष मुक्त कर दिया गया।


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