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“हल्द्वानी: मनोज शाही को छेड़छाड़ और हमला मामले में अदालत ने दोषमुक्त किया”

थानालाल कुआं में  पीड़िता द्वारा मनोज शाही पर आरोप लगाते हुए तहरीर में अंकित किया की  दिनांक 27 -1- 2022 को लगभग 6:00 बजे अपने घर से दूध देने सड़क पर जा रही थी तभी अचानक पीछे से आए मनोज शाही ने  उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा पीड़िता द्वारा विरोध करने पर मनोज शाही द्वारा पास में पड़े डंडे को उठाकर उसके सर में तबा-तोड़ प्रहार किया जिसे पीड़िता का दाहिना हाथ फैक्चर हो गया तथा उसकी सर पर गंभीर चोट आने के कारण 19 टांके लगे और शरीर के अन्य भागों में गंभीर छोटे जिसका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में किया।

अभियुक्त द्वारा पीड़िता के कपड़ों को फाड़ कर बेइज्जत करना मोबाइल लूटने और कान के कानफूलों को लेकर भाग जाना के संबंध में देने की पश्चात थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 408 392 504 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज करने के पश्चात  जांच के दौरान  जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता द्वारा लूटपाट होना नहीं पाया जिस आधार पर लूट और गाली गलौज जान से मारने की धमकी का लोक कर दिया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध की  अंतर्गत धारा 308 गैर इरादों हत्या करने का प्रयास  तथा 354  महिला के साथ छेड़खानी करने की धारों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा अपनी पक्ष को साबित करने के लिए 9 गवाहों एवं 12 परपत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया  मनोज शाही की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र  राजीव बिष्ट,  राजन सिंह मेहरा अभियोजन के गवाहों एवं परपत्रों मैं दमदार तरीके से प्रतिपरीक्षा की गई अधिवक्ता अपनी उचित पैरवी के माध्यम से गवाहों के बयानों में विरोधाभास वह संदेह उत्पन्न करने में सफल रहे दौरानी बहस अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखते हुए कहा लगा दो अभी जिस डंडे से  से पीड़िता पर हमला करना पुलिस द्वारा बताया है और उसे डांटे को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया वह डंडा कभी न्यायालय में नहीं आया नहीं पुलिस द्वारा घटना में आई छोटू के समय पीड़िता द्वारा पहने हुए कपड़े को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया बताया गया।

जिस आधार पर माननीय अपर जिला प्रथम हल्द्वानी अमरिंदर सिंह द्वारा अभियुक्त मनोज सिंह शाही दोष मुक्त कर दिया गया


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