8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न मामलों का होगा त्वरित निस्तारण
संवाददाता सीमा खेतवाल
बागेश्वर: जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआरई एक्ट संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक और कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधी वाद, विद्युत एवं जल कर बिलों के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्त से संबंधित मामले, धन वसूली, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालन और अन्य ऐसे मामले शामिल हैं जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें।
जो व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे सात मार्च तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।
यह अवसर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है, जो अपने विवादों का समाधान त्वरित और सुलह-संझौते के आधार पर चाहते हैं।
