चैक बाउंस मामले में आरोपी चम्पा देवी को किया दोष मुक्त
चंपा देवी, पत्नी सुखदेव निवासी जयपुर वीसा, लालकुआं पर शीतल टम्टा, निवासी जयपुर वीसा, लालकुआं द्वारा तीन लाख बीस हजार रुपये के चैक के बाउंस होने के मामले में मुकदमा दायर किया गया था। यह मामला न्यायालय एसीजेएम हल्द्वानी में विचाराधीन था।
अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविन्द सिंह डंगवाल, योगेन्द्र कुमार पाठक और कोमल जायसवाल ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि परिवादी (शीतल टम्टा) ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए खुद और अपने पति को न्यायालय में परीक्षित किया, लेकिन वह अपने आरोप को साक्ष्य के रूप में साबित करने में असफल रहे।
परिवादी आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहे, जिसके बाद न्यायालय एसीजेएम श्री अखिलेश कुमार पांडेय ने आरोपी चम्पा देवी को संदेह का लाभ देते हुए 138 NI Act के तहत चैक बाउंस मामले में दोषमुक्त कर दिया।
यह निर्णय चैक बाउंस मामलों में साक्ष्य की अहमियत को दर्शाता है, जहां बिना ठोस प्रमाणों के किसी भी आरोप को सिद्ध करना मुश्किल होता है।
