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हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 पर राज्य सरकार से शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए

नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से शपथपत्र दाखिल करने को कहा और सभी विजयी प्रत्याशियों को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि विजयी प्रत्याशी अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस मामले में अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष और मेयर पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की 2024 की आरक्षण रोटेशन नियमावली को चुनाव से पहले चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि राज्य सरकार को नगर निकायों के आरक्षण की नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है और यह संविधान के खिलाफ है। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से आरक्षण तय किया है, और इसलिए नगर निकायों का आरक्षण फिर से निर्धारित किया जाए।

पहले एकलपीठ ने याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया था और राज्य सरकार से जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, शोभा जोशी नामक एक याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, और सर्वोच्च न्यायालय ने एकलपीठ से मामले की शीघ्र सुनवाई करने के लिए कहा।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने कोर्ट से शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तिथि तय की।


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