नैनीताल: जिलाधिकारी पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, हाईकोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल, 27 अप्रैल 2025 — उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा है।
यह याचिका नोएडा निवासी संजय गुप्ता द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें वर्ष 2021 से 2023 के बीच सरकारी फंड के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी ने जिले के लिए जारी धनराशि का उपयोग सार्वजनिक हित के बजाय निजी लाभ के लिए किया।
याचिका के अनुसार, इस मामले की कैग (CAG) द्वारा जांच की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि धन का दुरुपयोग हुआ है। कैग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
संजय गुप्ता ने याचिका में कहा है कि पूर्व जिलाधिकारी ने निम्नलिखित अनियमितताएं कीं:
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डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का निजी हितों में प्रयोग किया।
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कुछ क्षेत्रों में भूमि के दाम बढ़ा कर निजी लाभ लिया।
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एससी/एसटी वर्ग की भूमि का स्वरूप बदल कर अवैध तरीके से बेच दिया गया।
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प्रतिबंधित क्षेत्रों के लोगों को नियमों के विरुद्ध आर्म्स लाइसेंस जारी किए गए।
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नैनीताल शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी अनियमित रूप से सरकारी धन खर्च किया गया।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच CBI से करवाई जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे और दोषियों को उचित दंड मिल सके।
अब कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई और विपक्षी अधिकारी से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई आगामी तिथि पर की जाएगी।
