उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला! अब 2 से 3 हफ्ते में मिलेगा स्वरोजगार लोन
बैंकों को तय समयसीमा में लोन मंजूरी देने के निर्देश, जानिए योजना की पूरी डिटेल।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2 के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन को भी बढ़ावा देना है, जिससे राज्य के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से जीवन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। योजना के तहत युवाओं को दो श्रेणियों में ऋण देने की सुविधा दी गई है। पहली श्रेणी में ₹5 लाख तक का निवेश शामिल है, जबकि दूसरी श्रेणी में ₹5 लाख से ₹25 लाख तक का निवेश किया जा सकता है।
सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों के लिए ऋण स्वीकृति की निश्चित समयसीमा निर्धारित की है। अब ₹5 लाख तक के ऋण के लिए बैंक को अधिकतम दो सप्ताह और ₹25 लाख तक के ऋण के लिए अधिकतम तीन सप्ताह के भीतर लोन स्वीकृत करना अनिवार्य होगा। इससे लोन प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा और युवा समय पर अपने स्वरोजगार की शुरुआत कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य में रोजगार सृजन, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की दिशा में अहम साबित होगा।
