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धारी: अवैध खनन में लगी जेसीबी मशीन सीज, दो लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित

नैनीताल/धारी। जिले में अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को तहसील धारी के ग्राम सुन्दरखाल में अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी के निर्देश पर तहसीलदार धारी ने मौके पर औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान श्रीचंद टापू क्षेत्र में एक जेसीबी मशीन को अवैध रूप से उत्खनन करते हुए पाया गया। यह उत्खनन श्रीमती सुधा गर्न पत्नी अनिल गर्ग, निवासी गाजियाबाद, उप्र द्वारा खरीदी गई नाप भूमि पर बिना अनुमति किया जा रहा था। मौके पर कार्य कर रही जेसीबी मशीन मुहम्मद नाजिम, निवासी वार्ड नं. 6, ब्लॉक रोड, भीमताल की पाई गई, जिसे तत्काल सीज कर थाना मुक्तेश्वर को सुपुर्द कर दिया गया।

एसडीएम धारी के अनुसार, भू-स्वामी एवं जेसीबी स्वामी द्वारा बिना अनुमति भूमि समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीन का उपयोग किया जा रहा था। यह कार्य उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2024 के नियम 14(2)(7) के तहत दंडनीय है, जिसमें दो लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।

उक्त प्रकरण में दोनों दोषियों पर ₹2,00,000 का अर्थदंड लगाए जाने की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजी गई है।


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