उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: दो चरणों में होंगे मतदान, देखिये क्या है नया
देहरादून, 21 जून 2025: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आज त्रि-स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जो हरिद्वार जिले को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिलों में दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता 21 जून 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और चुनाव परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
चुनाव के लिए महत्वपूर्ण तिथियां:
पहला चरण:
- नामांकन दाखिल करने की तिथि: 25 जून 2025 (सुबह 8:00 बजे) से 28 जून 2025 (शाम 4:00 बजे तक)
- नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून 2025 (सुबह 8:00 बजे) से 1 जुलाई 2025 (कार्य समाप्ति तक)
- नामांकन वापसी की तिथि: 2 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक)
- प्रतीक आवंटन की तिथि: 3 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
- मतदान की तिथि: 10 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- मतगणना एवं परिणामों की घोषणा: 19 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
दूसरा चरण:
- नामांकन दाखिल करने, जांच, वापसी: तिथियां घोषित की जाएंगी (दस्तावेज में “तदैव” का अर्थ है कि वे पहले चरण के समान या समान पैटर्न का पालन करेंगे, लेकिन तत्काल कॉलम में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं)।
- प्रतीक आवंटन की तिथि: 8 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
- मतदान की तिथि: 15 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- मतगणना एवं परिणामों की घोषणा: 19 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
चुनावी आंकड़े और व्यवस्थाएं:
इन चुनावों में कुल 47,77,072 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जो 2019 की तुलना में 4,56,793 मतदाताओं (10.57% की वृद्धि) की वृद्धि है। चुनाव ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर कुल 66,418 पदों को भरेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
- ग्राम प्रधान: 7,499
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
- जिला पंचायत सदस्य: 358
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में (हरिद्वार को छोड़कर) कुल 8,276 मतदान केंद्र बनाए हैं जिनमें कुल 10,529 मतदान स्थल होंगे।
मानव और वाहन संसाधन:
चुनावों के सुचारू संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
- 11,849 पीठासीन अधिकारी
- 47,910 मतदान अधिकारी
- 450 सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी
- बूथों पर 35,700 मतदान कर्मी
- कुल मानव संसाधन: 95,909
- कुल हल्के वाहन: 3,342
- कुल भारी वाहन: 2,278
- कुल वाहन संसाधन: 5,620
व्यय सीमाएं और अन्य निर्देश:
उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमाएं संशोधित की गई हैं:
- ग्राम पंचायत सदस्य: ₹10,000 (पहले ₹10,000)
- ग्राम प्रधान: ₹75,000 (पहले ₹50,000)
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹75,000 (पहले ₹50,000)
- जिला पंचायत सदस्य: ₹2,00,000 (पहले ₹1,40,000)
विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों के रंग इस प्रकार होंगे:
- ग्राम पंचायत सदस्य: सफेद
- ग्राम प्रधान: हरा
- क्षेत्र पंचायत सदस्य: नीला
- जिला पंचायत सदस्य: गुलाबी
राज्य निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक पहुंच के लिए मतदाता डेटा के डिजिटलीकरण और वेबसाइट www.sec.uk.gov.in पर आदर्श आचार संहिता की उपलब्धता पर भी जोर दिया है। बुजुर्ग, अशक्त और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। मतदान और मतगणना कर्मियों की तैनाती एक यादृच्छिक सॉफ्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, एक टोल-फ्री नंबर 18001804280 और ईमेल आईडी secelectionuk@gmail.com प्रदान की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी यह व्यापक अधिसूचना जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास, आगामी पंचायत चुनावों के लिए राज्य की तैयारी को रेखांकित करती है।
