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जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने सुनवाई के बाद लिया फैसला

ऊधमसिंहनगर। बाजपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कमेटी की जांच में यह सामने आया कि गुरजीत सिंह ने गलत तथ्यों के आधार पर ‘जट’ जाति का प्रमाण पत्र तहसील बाजपुर से बनवाया था, जो आरक्षण श्रेणी में नहीं आता।

इस मामले की जांच हाल ही में नगर पालिका चुनाव से पूर्व शुरू हुई थी, जब कांग्रेस के ही कुछ स्थानीय नेताओं — महिपाल यादव, प्रेम यादव, रेशम यादव और सुभाष शर्मा — ने गुरजीत सिंह की जाति प्रमाणिकता पर सवाल खड़े करते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि गुरजीत सिंह सामान्य वर्ग की जट सिख जाति से संबंध रखते हैं, जबकि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी।

शिकायत के बाद एसडीएम अमृता शर्मा ने मामले को जिला स्क्रूटनी कमेटी को सौंपा। चार सदस्यीय कमेटी ने दोनों पक्षों को दस्तावेज़ों के साथ सुनवाई के लिए बुलाया। साक्ष्यों और प्रस्तुत तर्कों की गहन जांच के बाद कमेटी ने पाया कि ओबीसी प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जारी किया गया था।

कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। एडीएम पंकज उपाध्याय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई थी, जिसके बाद निर्णय लिया गया।

इस निर्णय से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है और अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि भविष्य में पालिकाध्यक्ष पद पर क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


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