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हल्द्वानी रिश्वत देना पड़ा भारी, दोषियों को  5-5 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

हल्द्वानी। वर्ष 2019 में बागेश्वर के तत्कालीन एसपी को 20 हजार रुपये की रिश्वत, डायरी और मिठाई का डब्बा देने वाले माईस कारोबारी और उसके कानूनी सलाहकार को पांच- पांच साल की सजा सुनाई गई।

लोक सेवा अभियोजक अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने बताया कि नौ जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में कपकोट के रीमा स्थित खड़िया खनन की कंपनी कटियार माइंस के प्रबंधक मध्यप्रदेश के कटनी जिला निवासी भगवान सिंह और कानूनी सलाहकार बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दोनों पर तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को 20 हजार रुपये रिश्वत की पेशकश करने का आरोप था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने दूसरे राज्यों को जाने वाले खड़िया ट्रकों को ओवरलोडिंग के बावजूद पुलिस चेकिंग से बिना रोके निकालने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। तत्कालीन एसपी बागेश्वर वर्तमान में एसपी पिथौरागढ़ के पद पर तैनात हैं।  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट हल्द्वानी में होने की वजह से मामला यहां सुना गया।

पांच मार्च 2019 को मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। लोक सेवा अभियोजक अधिवक्ता गिरिजा पांडे ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आठ गवाह पेश किए। नोटों की गड्डी और मिठाई का डिब्बा बतौर सबूत पेश किया। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नीलम राजा की कोर्ट ने सजा सुनाई।


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