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13 सितंबर को नैनीताल, हल्द्वानी व रामनगर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

सिविल, बैंक लोन, बीमा, मोटर दुर्घटना सहित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण

नैनीताल। माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्री हरीश कुमार गोयल के निर्देशानुसार आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला मुख्यालय नैनीताल स्थित जिला न्यायालय व बाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी एवं रामनगर में आयोजित होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु आज (19 अगस्त 2025) को जिला प्रशासन, पुलिस, आरटीओ, बैंक, अधिवक्तागण एवं इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर सेशन न्यायाधीश श्री कुलदीप शर्मा ने की।

बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल श्रीमती बीनू गुलियानी ने बताया कि लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक/वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व विवाद, बिजली-पानी संबंधी मामले, मोटर वाहन व समन प्रकृति के आपराधिक मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-सहमति के आधार पर किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निस्तारण होने पर वादियों को कोर्ट फीस की वापसी का भी लाभ मिलेगा। इससे लम्बी अदालती प्रक्रिया, समय व खर्चे की बचत होगी।

लोक अदालत को सफल बनाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर की सभी न्यायालयों में प्रशासन, बैंक, बीमा कंपनियों, पुलिस और आरटीओ के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर लोक अदालत की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, जैसे बैंक लोन रिकवरी व प्री-लिटिगेशन मामले, उनमें भी निस्तारण का प्रयास किया जाएगा ताकि आमजनमानस को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल ने सभी नागरिकों, विभागों और संस्थाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और लंबित मामलों को सुलह-सहमति से निस्तारित कर न्यायालयीन समय व धन की बचत करें।


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