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उत्तराखंड में सर्किल रेट में बढ़ोतरी, अब महंगी होगी जमीन और संपत्ति की खरीद

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दो साल बाद प्रदेशभर में सर्किल रेट (Circle Rate) में बढ़ोतरी कर दी है। नए दरें रविवार, 5 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई हैं। इस बार सर्किल रेट में 9 से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

सरकार का कहना है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों और संपत्ति की बढ़ती खरीद-फरोख्त को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए रेट लागू होने से अब जमीन, फ्लैट, और व्यावसायिक भवनों में दुकानें खरीदना महंगा हो जाएगा। वहीं, इससे राज्य सरकार को रजिस्ट्री से अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन संपत्ति की वास्तविक बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

शासन ने उन इलाकों में सर्किल रेट बढ़ाए हैं, जहां बड़े निर्माण प्रोजेक्ट, हाउसिंग सोसाइटी और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बाजार भाव के करीब पहुंचाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।

इससे संपत्ति की सरकारी कीमतें (Government Valuation) वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप हो जाएंगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पारदर्शिता बनी रहेगी।

पिछले कई महीनों से शासन स्तर पर नए सर्किल रेट तय करने को लेकर विचार-विमर्श चल रहा था। जिलों से प्रस्ताव मिलने के बाद उनमें पाई गई त्रुटियों को ठीक कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई।

देहरादून जिला प्रशासन ने रविवार को संशोधित दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये नए रेट 5 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। साथ ही अन्य जिलों को भी इन्हें तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, संशोधित सर्किल रेट से न केवल संपत्ति के मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

हालांकि, आम लोगों को अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट बाजार में थोड़ी मंदी आ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम साबित होगा।


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