एक मकान नियम
Spread the love

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, एक परिवार–एक मकान नियम सख्त: दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण के बड़े फैसले

काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/आयुक्त एवं सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में लैंड यूज, भवन पुनर्निर्माण और जनहित से जुड़े कई मामलों को प्राथमिकता देते हुए पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने वाले अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों को तभी अनुमति दी जाएगी जब भू-स्वामी अनिवार्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करेंगे। निर्माण से पूर्व इसकी निगरानी और मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव कम हो।

उन्होंने हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी एवं नजूल भूमि का चिन्हीकरण कर गरीब वर्ग के लिए कम लागत के आवासीय भवन निर्माण हेतु आंगणन तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे जरूरतमंदों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण को लेकर सख्ती दिखाते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों पर संयुक्त सर्वे और भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट अनिवार्य होगी, तभी भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

बैठक में रामगढ़ और भीमताल जैसे क्षेत्रों में सामने आए मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया गया, जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा 60 वर्गमीटर के प्लॉट पर अलग-अलग आवासीय स्वीकृति लेकर बाद में होटल या रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाता है। आयुक्त ने साफ कहा कि अब एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही आवासीय स्वीकृति मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग होगी।

नैनीताल शहर में पुराने भवनों के पुनर्निर्माण के मामलों में यह निर्णय लिया गया कि जितने क्षेत्रफल में पुराना भवन था, उतने ही क्षेत्रफल में पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी। स्वीकृति से पूर्व क्षतिग्रस्त भवन की फोटो का अवलोकन अनिवार्य होगा।

हाल ही में प्राधिकरण में शामिल किए गए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को राहत देते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि 6 माह से पूर्व निर्माणाधीन भवनों के नक्शों को बिना किसी जुर्माने के स्वीकृति दी जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद के विभिन्न प्राधिकरण क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, मोटल और जिप लाइन संचालन से जुड़े आवेदनों को नियमों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नैनीताल–भवाली मार्ग और हल्द्वानी–ज्योलिकोट मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए आउटलेट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर प्राधिकरण को कार्ययोजना तैयार कर अमल करने के निर्देश दिए गए।

आयुक्त ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन मानचित्रों को स्वीकृति दी गई है, निर्माण कार्य उसी के अनुरूप हो। इसके लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही अगली बैठक में स्वीकृत मानचित्रों से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, सचिव विजय नाथ शुक्ल, संयुक्त सचिव गोपाल सिंह चौहान, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी, बोर्ड सदस्य धीरज कुमार पांडे, गणेश भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


Spread the love