खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी महंगी पड़ी, कई होटलों-रेस्टोरेंट पर 4.20 लाख का जुर्माना
हल्द्वानी/नैनीताल। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अदालत ने अलग-अलग प्रकरणों में कुल 4 लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर चलाए गए निरीक्षण अभियानों के दौरान कई होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गई थीं। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, स्वच्छता मानकों, लाइसेंस शर्तों तथा गुणवत्ता संबंधी नियमों का उल्लंघन सामने आया। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ वाद दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अंजनी कुमार तिवारी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। प्रस्तुत साक्ष्यों और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण है।
अदालत ने अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों पर आर्थिक दंड लगाया। यह कार्रवाई रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लालकुआं और नैनीताल क्षेत्र के विभिन्न होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और खाद्य कारोबारियों के खिलाफ की गई है।

