नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला
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नैनीताल: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; DSA मैदान में अदा की जा सकेगी ईद की नमाज, प्रशासन की रोक पर लगाई अंतरिम रोक

नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के प्रसिद्ध जिमखाना स्थित डीएसए (DSA) मैदान में ईद की नमाज अदा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगाते हुए 28 मई 2026 को मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के साथ ही शहर में पिछले कुछ दिनों से चल रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो गई है।

क्या था पूरा मामला?

हाल ही में जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निजी परिसरों में ही अदा की जाए। प्रशासन का तर्क था कि:

  • DSA मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित है।

  • वर्तमान में वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जो धार्मिक आयोजन से प्रभावित हो सकती हैं।

प्रशासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

जानकारी के अनुसार, ‘अंजुमन इस्लामिया’ को पहले डीएसए प्रबंधन ने 28 मई के लिए अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रशासन के दखल के बाद कुछ ही घंटों में इसे निरस्त कर दिया गया। इसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुँचा, जहाँ सुनवाई के बाद अदालत ने प्रशासन के आदेश को पलटते हुए नमाज की अनुमति प्रदान की। हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए इसे मस्जिद तक सीमित रखने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने फिलहाल दरकिनार कर दिया है।


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