Official Order Document Issued By Nagar Nigam Haldwani Kathgodam Banning Scrap Shops In Residential Areasल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम द्वारा रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ दुकानों के संचालन पर रोक लगाने हेतु जारी आधिकारिक आदेश।
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देवभूमि जन हुंकार, हल्द्वानी (नैनीताल): कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा शहर की स्वच्छता, जनसुरक्षा और सुगम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बड़ा और कठोर नीतिगत निर्णय लिया गया है। नगर निगम बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुपालन में नगर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए शहर के सभी रिहायशी एवं आबादी क्षेत्रों में संचालित हो रही कबाड़ की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से शहर से बाहर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर आयुक्त कार्यालय से जारी पत्रांक संख्या 1399 (दिनांक 19.08.2026) के अनुसार, नगर क्षेत्र में लगातार यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि विभिन्न मोहल्लों और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में अत्यधिक कबाड़ की दुकानें खुल रही हैं। इन दुकानों के कारण स्थानीय जनसामान्य को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

कबाड़ की दुकानों के कारण न केवल आवासीय क्षेत्रों में अत्यधिक गंदगी का साम्राज्य फैल रहा था, बल्कि चोरी की वारदातों में वृद्धि और सूखे कबाड़ के ढेरों में आग लगने का गंभीर खतरा बना हुआ था। इस संबंध में आए दिन कई प्रकार की गंभीर शिकायतें नगर निगम प्रशासन को मिल रही थीं, जिसके चलते आम जनता के बीच गहरा असंतोष व्याप्त था।

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जनभावनाओं और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय नगर निगम बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:

  1. आबादी क्षेत्रों से कबाड़ की सभी दुकानों को तत्काल बंद करवाया जाएगा और उन्हें शहर की सीमा से बाहर स्थापित कराया जाएगा।

  2. भविष्य में नगर क्षेत्र के भीतर कोई भी नई कबाड़ की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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नगर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बोर्ड में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से सभी कबाड़ दुकानों को आबादी क्षेत्र से बंद करवाने की धरातलीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि कोई भी कबाड़ व्यवसायी या संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है।

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आदेश की प्रतिलिपि माननीय महापौर, जिलाधिकारी नैनीताल और नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सूचनार्थ भेजी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी अतिक्रमण एवं मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं और की गई कार्रवाई से नगर आयुक्त को अवगत कराएं।


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