Uttarakhand Governance Concept Representing Ration Card Auto Deactivation System
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देवभूमि जन हुंकार, देहरादून / हल्द्वानी: उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और प्रभावी बनाने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगामी 1 अक्टूबर 2026 से राज्य में राशन कार्डों की स्वतः निष्क्रियकरण (Auto-Deactivation) प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत लंबे समय से कोटे की दुकान से राशन न लेने वाले कार्डों के साथ ही डुप्लीकेट और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है ‘साइलेंट राशन कार्ड’ नियम?

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शासन के विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह की 21 तारीख को ऐसे ‘साइलेंट राशन कार्ड’ (Silent Ration Cards) चिन्हित किए जाएंगे, जिन पर लगातार छह माह (06 Months) तक खाद्यान्न प्राप्त करने का कोई भी सफल लेन-देन (Transaction) ई-पॉस मशीन पर दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे चिन्हित किए गए राशन कार्ड अगले माह की 1 तारीख को स्वतः ही निष्क्रिय (Deactivate) कर दिए जाएंगे।

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90 दिनों का मिलेगा राहत और e-KYC का अवसर

हालांकि, प्रशासन ने आम जनता और वास्तविक उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक प्रावधान भी किए हैं। राशन कार्ड धारकों को पूरी तरह से सूची से हटाने से पहले राहत का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया जाएगा।

संबंधित कार्डधारकों को 90 दिनों की अवधि के भीतर e-KYC और क्षेत्रीय सत्यापन (Field Verification) की प्रक्रिया पूरी करने का मौका मिलेगा। खाद्य विभाग ने सभी पात्र और नियमित लाभार्थियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और वे राशन की सुविधा से वंचित न रहें।

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आधार क्रॉस-मैचिंग से हटेंगे डुप्लीकेट और फर्जी नाम

इस नई पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत केवल ‘साइलेंट कार्ड’ ही नहीं, बल्कि आधार आधारित क्रॉस-मैचिंग (Aadhaar Cross-Matching) के जरिए डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। इसके लिए Central Repository में उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। जांच पड़ताल में यदि कोई डुप्लीकेट या अपात्र लाभार्थी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक दंडात्मक व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा एसएमएस (SMS Alert)

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राशन कार्ड या लाभार्थी के निष्क्रिय किए जाने की स्थिति में राशन कार्ड के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से तुरंत सूचना भेजी जाएगी।

ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे अपना मोबाइल नंबर सक्रिय (Active) रखें और अपने राशन कार्ड से जुड़ी मोबाइल व अन्य जानकारी को समय पर अपडेट रखें, ताकि विभाग द्वारा भेजी जाने वाली हर महत्वपूर्ण सूचना समय पर मिलती रहे।


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