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समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, सपा दिग्गज नेता आजम खां को 7 साल की सजा

डूंगरपुर मामले में आजम खां पर आपराधिक षड़यंत्र रचने का था आरोप

तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच की साल सजा

 

देवभूमि जन हुंकार: डूंगरपुर बस्ती को खाली कराये जाने के प्रकरण में कोर्ट ने सोमवार को सपा नेता आजम खां को सात साल की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में शामिल तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच की साल सजा हुई है। अदालत ने तीनों पर साढ़े तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने मामले में आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया था।

क्या था मामला

बता दे कि डूंगरपुर बस्ती गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिसको जबरन तीन फरवरी 2016 में खाली करा दिया गया था। 3 साल बाद 2019 में उक्त प्रकरण में बस्ती में रहने वालो ने 12 मामले दर्ज कराये थे। इनमें से 25 जुलाई 2019 को एहतेशाम ने भी एक मामला दर्ज कराया था जिसमें 25,000 रुपये लूटने और मकान पर बुलडोजर चलवाने का आरोप लगाया था। उक्त मामलो में सात लोग आरोपी थे जिसमे आजम खां को आपराधिक षड़यंत्र रचने का मुख्य आरोपी बनाया गया था। अन्य के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, धमकाने व डकैती के गंभीर आरोप लगाए थे। उक्त मामले में साक्ष्यों के अभाव में सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र सिंह चौहान, फरमान नासिर, जिबरान नासिर को न्यायालय ने बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों ने बयान दर्ज कराए गए थे। जबकि इन 11 गवाहों में से सात गवाह सरकारी कर्मचारी थे। सभी आपराधियो को जेल से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये सजा सुनाई गयी।

इन धाराओं में हुई सजा

सपा दिग्गज नेता आजम खां को धारा 452 में सात साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना, धारा 427 में दो साल की सजा, एक लाख का जुर्माना, 504 में दो साल की सजा एक लाख का जुर्माना, धारा 506 में दो साल की सजा, एक लाख का जुर्माना लगा है। बरकत अली, आले हसन और अजहर खां सहित प्रत्येक को धारा 452 में पांच साल की सजा, दो लाख का जुर्माना, धारा 427 में एक साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना, धारा 504 में एक साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना, धारा 506 एक साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना लगा है।


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