हाईकोर्ट नैनीताल- निलंबित अधिकारी पैट्रिक पर लगे आरोप सीबीआई जांच के योग्य हैं या नहीं ?
निलंबित खनन निदेशक एस.एल.पैट्रिक पर दस दिन में शपथपत्र दाखिल दाखिल करे सरकार- न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित खनन निदेशक एस.एल.पैट्रिक पर लगे आरोपों की सी.बी.आई.जांच संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से दस दिन में प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपों का परीक्षण कर बताएं कि निलंबित अधिकारी पैट्रिक पर लगे आरोप सीबीआई जांच के योग्य हैं या नहीं? अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि नियत की गई है। पैट्रिक आने वाले जून माह में अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे।
याचिकाकर्ता ओम प्रकाश तिवारी से लेनदेन व प्रलोभन के वशीभूत होकर सरकारी कार्यों व गोपनीयता को भंग करने व पद के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने खनन पट्टे की लीज के लिए आवेदन किया था। इस मामले में खनन निदेशक ने सितम्बर 2021 में दो लाख रूपये और अक्टूबर 2021 में 3 लाख रुपये मांगे, लेकिन उन्हें खनन की लीज नहीं दी गई। अक्टूबर 2022 में वे खनन निदेशक से पुनः मिले, लेकिन तब न्यायालय ने राज्य सरकार की खनन नीति को निरस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हेने के बाद उन्होंने खनन निदेशक से फिर बात कर खनन की लीज देने अथवा दी गई रकम लौटाने की मांग की। लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई। याचिकाकर्ता तिवारी ने कहा है कि यह मांग उन्होंने खनन निदेशक के मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से की थी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता और खनन निदेशक के बीच इस संबंध में व्हाटसऐप पर चैटिंग हुई थी। इसी चैटिंग के आधार पर तत्कालीन खनन निदेशक के खिलाफ देहरादून की कैंट कोतवाली में 12 अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज हुई।
जहां तत्कालीन खनन निदेशक पैट्रिक ने भी ओम प्रकाश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने इस क्रॉस एफआईआर को रद करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कोर्ट से की है। कोर्ट में तत्कालीन खनन निदेशक संग हुए व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट भी प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट की प्रति सीबीआई को देने के भी निर्देश दिए हैं।
