बेसिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारक को कर दिया अमान्य, दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी
प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2024 – मंजूर
देहरादून। सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए भर्ती के लिए बीएड की बाध्यता समाप्त कर दो वर्षीय डीएलएड को मंजूरी दे दी है। संशोधन से प्रदेश में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार ने इस संशोधन से बेसिक शिक्षकों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता बीएड डिग्री को अमान्य कर दिया है। अब राज्य में केवल डीएलएड डिग्रीधारक ही पहली से पांचवीं कक्षा तक के बेसिक शिक्षक के पद के लिए पात्र होंगे। अब लगभग 3,600 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
मंत्री डॉ. धन सिंह सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के वर्ष 2018 में जारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता लागू की गई अधिसूचना को निरस्त कर दिया था,
उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के अनुपालन में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। जिसके क्रम में शासन ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024 को जारी कर दी है।
