जागरूकता कार्यक्रम/गोष्ठी का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना

उक्त अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है। यह अधिनियम सरकारी, निजी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ किसी भी संगठन, संस्था, उपक्रम या प्रतिष्ठाान सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है।
इस अधिनियम के अनुसार दस से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। यह समिति यौन-उत्पीड़न की शिकायतों को संबोधित करने और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। उक्त अवसर पर तहसील सभागार, गरूड़ में सुश्री जैनब, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरूड़, निशा रानी, तहसीलदार, गरूड़ तथा समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
