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दमदार पैरवी कर अधिवक्ता रोहन कपकोटी एवम पंकज सिंह बिष्ट ने बेगुनाह को दिलाया न्याय, दोषमुक्त

हल्द्वानी:- दिनांक 24 मार्च 2022 को वादी मुकदमा वीरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा थाना हल्द्वानी में तहरीर देकर राहुल सिंह नेगी के विरुद्ध धारा 323,436,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत एक एफ0आई0आर0 स्कूटी व दुकान में आग लगाने, मारपीट करने, जान से मरने की धमकी में दर्ज कराई गई। घटना की विवेचना पूर्ण करने के उपरांत विवेचक द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की उपरोक्त धाराओं में न्यायालय के सम्मुख आरोप पत्र प्रेषित किया गया

जिसका वाद न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर एवम सत्र न्यायाधीश महोदय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल के समक्ष चला जिसमे अभियोजन द्वारा चार्जशीट दायर होने के बाद कुल आठ गवाहों को परीक्षित कराया गया और उनके शसपथ बयान रिकॉर्ड पर लिए गए। अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता रोहन कपकोटी एवम पंकज सिंह बिष्ट के द्वारा अभियुक्त के बचाव में सभी गवाहों से प्रतिपरीक्षा की गई और दमदार पैरवी कर अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने हेतु तर्क किए गए।

जिससे न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की न्यायालय द्वारा राहुल नेगी को मामले में दोषमुक्त किया गया।


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