गैर इरादा हत्या से दोष मुक्त
दिनांक 19_ 2 _2018 को थाना चोरगलियां में ललित आर्य द्वारा एक तहरीर के आधार पर दिनांक 15 फरवरी 2018 के दिन समय 1:32 टेंपो चालक के पीछे से आ रहे टोयोटा कर द्वारा टक्कर मारने के कारण उसमें बैठे सवारी गीता अग्रवाल एवं सवारियों को गंभीर छोटा आई उक्त घटना के कारण गीता अग्रवाल की मृत्यु दौरानी इलाज होने के पश्चात थाना कर के लिए द्वारा कार्यचालक अनिल नाथ गोस्वामी के विरुद्ध अंतर्गत धंधा 279 338 और 304 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसमें अभियोजन पक्षी की ओर से अपनी आरोप पत्र को सिद्ध करने के लिए 11 गवाह परीक्षित करवा अभियुक्त की ओर से हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा द्वारा पैरवी करते हुए उक्त घटना में कई विरोधाभास प्रकाश में ले और घटना टेंपो ड्राइवर की लापरवाही और एकाएक ब्रेक लगाने के कारण होना साबित करवाया वादी मुकदमा के अनुसार घटनास्थल पर पुलिस का होना बताया गया। जबकि प्रति परीक्षा करते समय घटनास्थल पर पुलिस का होना नहीं पाया गया तथा पुलिस द्वारा वाहन को कस्टडी लेना नहीं पाया गया और किसी भी गवाह द्वारा अभियुक्त अनिल गोस्वामी को टक्कर मारते हुए नहीं देखा गया। जिस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाजिर को अभियुक्त के अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा द्वारा प्रस्तुत कर 6 वर्ष तक केस के उचित व दमदार पैरवी करने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अपर सिविल जज अलका द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया।
