“शादी से पूर्व दहेज उत्पीड़न के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर दोषमुक्त”
थाना काठगोदाम में दर्ज अपराध संख्या 21/2017 में पीड़िता की माता रागिनी मंड्रेली द्वारा दी गई तहरीर पर असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि सुरेंद्र कुमार ने अपनी मंगेतर अल्फा मंड्रेला को 10 लाख रुपए दहेज के लिए शादी से पहले प्रताड़ित किया और गाली-गलौज की।
विवाह की तिथि 15 मार्च 2017 तय थी, लेकिन शादी से तीन दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अभियोजन ने 8 गवाहों और 7 दस्तावेजों के माध्यम से आरोप साबित करने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रविंद्र राजीव बिष्ट और राजन सिंह मेहरा ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास दिखाकर अभियुक्त को निर्दोष साबित किया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार को दोषमुक्त कर दिया।
