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अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट (राजीव) की दमदार पैरवी से नाबालिक किशोर दोषमुक्त,

धारा 354(घ) व 376(डी) (सामूहिक बलात्कार) का लगा था आरोप

कालाढूंगी निवासी एक महिला ने नाबालिक किशोर पर आरोप लगाया था कि दिनांक 23.9.2021 को नाबालिक किशोर व उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक सूचना संख्या 563/2021 अन्तर्गत धारा 354(घ) व 376(डी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता रविंद्र सिंह बिष्ट (राजीव) द्वारा पुलिस से दमदार जीरह की गई और सिद्ध किया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की फर्द मौके पर नहीं बनाई गई  जबकि कानून रूप से फर्द मौके पर बनाई जानी आवश्यक है और अधिवक्ता द्वारा पुलिस से ज़िरह में पूछा गया था कि क्या आपने नाबालिक अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी शिनाख्त पीड़िता से कराई थी तो पुलिस द्वारा इंकार किया गया था। पीड़िता द्वारा जिस होटल में गैंगरेप करना बताया गया था, वहां के सीसी कैमरे में भी पीड़िता और मुलजिम नजर नहीं आए। होटल कर्मचारियों द्वारा अपनी गवाही में बताया गया था। जिसे बखूबी न्यायालय में स्थापित किया गया न्यायालय ने अधिवक्ता की जोरदार पैरवी के आधार पर नाबालिक किशोर को अंतर्गत धारा 354(घ) व 376(डी) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त करार दिया।


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