वन अधिनियम का आरोपी किया गया दोष मुक्त
पश्चिमी खेड़ा गौलापार निवासी सुन्दर सिंह के वाहन संख्या UK04 CA 5128 को दिनांक 13.02.2019 को उपखनिज की चोरी के आरोप में चलानी थाना गौला रेंज तराई पूर्वी वनप्रभाग हल्द्वानी द्वारा अंतर्गत धारा 26 (छ), (ज) , 41 व 42 वन अधिनियम में नामजद कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियुक्त की पैरवी अधिवक्ता गोविन्द सिंह डंगवाल व सहायक अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार पाठक , कोमल जायसवाल किया गया उक्तवाद में अभियोजन द्वारा अपनी केस को सिद्ध करने के लिए गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया। अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहें है अधिवक्ता गोविन्द सिंह डंगवाल द्वारा अभियोजन द्वारा पेश गवाह से प्रति परीक्षा करने पर गवाहों के बयानों में अत्यधिक विरोधाभास लाने में सफलता प्राप्त की तदुपरांत अभियोजन और अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे हैं
गोविन्द सिंह डंगवाल के दलील नजीर को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय सिविल जज/ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आदर्श त्रिपाठी जी द्वारा अभियोजन साक्षियों के विरोधाभाषी बयानों व आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहने के कारण संदेह का लाभ देते हुए आरोपी सुंदर सिंह को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया गया।
