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गांधी नगर बनभुलपुरा प्रकरण: शाहबेज और सलीम को न्यायालय से मिली जमानत

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ताओं एम. अल्तमश और मोहम्मद मुशेब ने कोर्ट में पेश की कानूनी दलीलें, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का दिया हवाला

हल्द्वानी (नैनीताल): बनभुलपुरा थाना क्षेत्र के गांधी नगर में रविवार रात हुए विवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए दो अभियुक्तों — शाहबेज पुत्र मोहम्मद कय्यूम और सलीम उर्फ भैया पुत्र अब्दुल हमीद — को न्यायालय से राहत मिली है। बनभुलपुरा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 144/2025 के तहत दोनों अभियुक्तों की रिमांड पेश की गई, जिस पर सोमवार, 26 मई को सुनवाई हुई।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ताओं एम. अल्तमश एडवोकेट और मोहम्मद मुशेब एडवोकेट ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की और दलीलें प्रस्तुत कीं। उन्होंने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि दोनों अभियुक्तों का घटना से कोई संबंध नहीं है और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास है। साथ ही यह भी बताया गया कि एफआईआर में दर्ज धाराएं सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें न्यायालयीन दिशा-निर्देशों के अनुसार आरोपियों को जेल भेजना अनिवार्य नहीं है।

अधिवक्ताओं ने अपने तर्क में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे प्रकरणों में अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बजाय जमानत दी जानी चाहिए।

मामले की सुनवाई के बाद प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी ने दोनों अभियुक्तों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिमांड पर ही जमानत दे दी।


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