‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा मामला: जांच में नाबालिग निकली, पति पर POCSO समेत कई धाराओं में केस दर्ज
महेश्वर (मध्य प्रदेश)। महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आई ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा का मामला अब गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में चौंकाने वाले खुलासों के बाद उसके पति फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में सामने आया कि मोनालिसा के विवाह के समय उसकी उम्र कानूनी सीमा से कम थी। महेश्वर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार, उसकी जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज है। इस आधार पर 11 मार्च 2026 को केरल में हुए निकाह के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी।
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जांच में यह भी पाया गया कि विवाह पंजीकरण के लिए कथित रूप से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया। नगर पालिका महेश्वर से जारी इस प्रमाण पत्र की सत्यता पर सवाल उठने के बाद उसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रिपोर्ट सामने आने के बाद महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और अपहरण से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग ने पुष्टि की है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
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प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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