राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी तीन संशोधन विधेयकों कानून को मंजूरी
ब्रिटिश कानून समाप्त
ठगी करने पर अब लगेगी 316
हत्या पर 101
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को ब्रिटिश कालीन आपराधिक कानून की जगह तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह ही इन तीन संशोधन विधेयकों को संसद में पारित किया था। तीनो अब आईपीसी,सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह प्रयोग में लाए जाएंगे। जो क्रमश: भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लेंगे। इन तीनो कानूनों ने अपराध और अपराधिक न्याय प्रणाली की धाराओ को बदल दिया है। अब भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए उत्तरादायी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वही राजद्रोह के अपराध को खत्म कर दिया गया है। जिसके स्थान पर राज्य के खिलाफ अपराध एक नया खंड इसमें जोड़ दिया गया है। पहली बार आतंकवाद को भी इसमें परिभाषित किया गया है।
