दुष्कर्म, लुट और मारपीट मामले में फरार ₹5,000 का इनामी आरोपी हरिद्वार में पथरी पुलिस ने दबोचा! 🚔⚠️👇
हरिद्वार (पथरी): उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में जघन्य अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पथरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने महिला के साथ मारपीट, लुट, दुष्कर्म (बलात्कार) और जान से मारने की धमकी देने के मामले में काफी समय से फरार चल रहे ₹5,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा है।
इस संगीन वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि पांचवां आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था।
क्या था पूरा मामला?
पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 8 जुलाई 2026 को एक महिला ने थाना पथरी में विपक्षियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में तहरीर दी थी। पीड़िता का आरोप था कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी और जबरन उसके कान के सोने के कुंडल लूट लिए।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पथरी थाना पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन सुधीर उर्फ लक्की नाम का आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था।
लगातार फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरिद्वार द्वारा आरोपी पर ₹5,000 का नकद इनाम घोषित किया गया था। इनामी अपराधी की धरपकड़ के लिए पथरी पुलिस द्वारा लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी।
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कटारपुर मार्ग से पुलिस टीम ने ऐसे दबोचा
23 जुलाई 2026 को चेकिंग और गश्त के दौरान पथरी पुलिस टीम को कटारपुर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रोककर पूछताछ की, तो उसकी पहचान ₹5,000 के इनामी वांछित अभियुक्त के रूप में हुई। पुलिस ने नियमानुसार आरोपी को कारण बताते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया।
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गिरफ्तार इनामी अभियुक्त का विवरण:
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नाम-पता: सुधीर उर्फ लक्की, पुत्र सुंदर।
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निवासी: ग्राम दुर्गागढ़, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार।
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उम्र: 19 वर्ष।
दर्ज मुकदमा व संबंधित धाराएं:
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मु०अ०सं०: 319/2026
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धाराएं: BNS की धारा 333, 351(3), 70(1), 309(4), 317(2), 61(2)(क), 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम (Arm Act) की धारा 3/25 व 4/25।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
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