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पुलिस ने किया अनसुना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

अल्मोड़ा के फलसीमा गांव की एक वयोवृद्ध महिला श्रीमती भागीरथी देवी की जमीन से संबंधित मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दयाराम ने कोतवाली अल्मोड़ा को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश दिए हैं। महिला की शिकायत है कि उसकी जमीन के कूटरचित बैनामे को सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों तथा स्थानीय दलालों की मिलीभगत से दर्ज किया गया।

भागीरथी देवी ने 26 जुलाई 2022 को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्टार कार्यालय अल्मोड़ा में आवेदन किया था, लेकिन 20 अगस्त 2022 को हुई रजिस्ट्री में उनका हस्ताक्षर नहीं था और उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया था।

इस घटना के बाद, महिला ने 31 मई 2022 को कोतवाली अल्मोड़ा में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने इसे नकार दिया। फिर, पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा के न्यायालय में 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रार्थना की, जिस पर न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिए।

इस मामले के बाद, जमीन क्रयकर्ता अविनाश यादव ने रजिस्ट्री को भूलवश होने का दावा करते हुए उसे निरस्त करने के लिए मुकदमा दायर किया है। पीड़िता ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है और इसका विरोध किया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है, जिसके बाद इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। पीड़िता की ओर से एडवोकेट पी सी तिवारी ने इस मामले की पैरवी की है।


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