धारा 279 व 304क (गैर इरादा हत्या) से अभियुक्त दोष मुक्त
अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24.08.2022 को वादी मुकदमा का भाई सलीक अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी 40 आजादनगर लालकुंआ जिला नैनीताल व ओमकार सिंह पुत्र भोपाल सिंह निवासी लालकुंआ नैनीताल यह दोनो साथी लालकुंआ से अल्मोड़ा की तरफ अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे जिसकी गाडी संख्या यू०पी० 84 वी0 1633 से अपने काम से जा रहे थे। सांय करीब 4:30 बजे पाडली के पास मुन्स्यारी से आ रही टेक्सी बुलोरे नं० यू०के० 05 टी0ए0 3939 के चालक के द्वारा तेजी कर लापरवाही से वाहन चलाकर सामने मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। जिससे दोनो गम्भीर रूप से घायल हो गये और दोनो की उपचार के दौरान खैरना में मृत्यु हो गयी अभियुक्त देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध थाना भवाली, जिला नैनीताल द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक सूचना संख्या 37/2022 अन्तर्गत धारा 279 व 304क भारतीय दण्ड संहिता, 1860 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
अभियोजन पक्ष द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए कल 10 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत किया परंतु मुलजिम की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा पूर्व सचिव हल्द्वानी बार एसोसिएशन द्वारा गवाह के बयानों में कई विरोधाभास होने की जोरदार बहस की गई न्यायालय के सामने अनेक ऐसे तथ्य रखें की घटना मृतक मोटरसाइकिल चालक की तेजी लापरवी और गलती से हुई है ना की मुलजिम द्वारा चलाई गई कार चालक अपने कार को सावधानी पूर्वक चला रहा था जिसे बखूबी न्यायालय में स्थापित किया गया न्यायालय ने अधिवक्ता की जोरदार पैरवी के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र सिंह को अंतर्गत धारा 279 व 304क भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त करार दिया ।
