Spread the love

साक्ष्य का आभाव और अधिवक्ता की दमदार पैरवी से महिला दोषमुक्त

चेक से हो रहा है ब्याज का बड़ा खेल

हो रहे है बहुत सारे घर बर्बाद

हल्द्वानी/ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हल्द्वानी विशाल गोयल की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया। अधिवक्ता कि दमदार पैरवी करते हुये कहा कि परिवादी द्वारा किसी भी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गए है।

रामपुर रोड निवासी जगमोहन सिंह रौतेला ने हल्द्वानी न्यायालय में वाद दायर किया था कि वार्ड 6 कालाढूंगी निवासी महिला ने उससे व्यावसायिक काम के लिए साढ़े तीन लाख रुपये उधार लिए थे।

कुछ समय के बाद उधार की रकम मांगने पर परिवादी को तीन माह के भीतर अदा करने का भरोसा दिया था। जब समय पूरा हुआ तो उसने रकम वापस मांगी लेकिन महिला ने कुछ समय और मांगा और महिला ने उसे 27 फरवरी 2018 को बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा कालाढूंगी के नाम से साढ़े तीन लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक के खाते में लगाने पर बाउंस हो गया।

जिसके बाद जगमोहन सिंह ने कोर्ट कि शरण ली। कोर्ट में महिला द्वारा कहा गया कि वो जगमोहन को नहीं जानती है। वही जगमोहन सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य के रूप में मूल चेक, नोटिस और रजिस्ट्री की मूल डाक रसीद प्रस्तुत की। वही महिला ने कहा कि उसे चेक बाउंस के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही उसे कोई नोटिस मिला है।

महिला के अधिवक्ता राजन मेहरा ने परिवादी द्वारा किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किये जाने पर अपने क्लाइंट को जबरदस्ती फ़साये जाने पर महिला को दोषमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। न्यायालय ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों व परिस्थितियों के विवेचन पर अभियुक्ता महिला को दोषमुक्त करार दे दिया।


Spread the love