बागेश्वर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
बागेश्वर, 05 दिसंबर 2024: मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या 2302/यू0के0एस0एल0एस0ए0/2024 दिनांकित 27 नवम्बर 2024 के तहत NALSA (Child-Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024 के तहत प्रत्येक जिले में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में Legal Services Unit for Children (LSUC) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत पैनल अधिवक्तागण, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सल और पी0एल0वी0 शामिल हैं।
आज दिनांक 05.12.2024 से बागेश्वर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त इकाई के सदस्यों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का उद्घाटन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर श्री जयेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इकाई के सदस्यों को बच्चों और किशोर-किशोरियों से संबंधित कानूनों जैसे- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 और अन्य जन-कल्याणकारी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण हेतु सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में मददगार साबित होगा। इस पहल के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज में बालकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं।