कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, 2025-26 सत्र से सख्ती

देहरादून, 29 अगस्त 2025। उत्तराखंड शासन के बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 ने आदेश जारी करते हुए कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा स्पष्ट कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निर्धारित आयु मानक का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
यह है आयु सीमा
आदेश के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु इस प्रकार होगी—
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पूर्व प्राथमिक/नर्सरी – 3 वर्ष पूर्ण से लेकर 4 वर्ष 12 माह तक
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पूर्व प्राथमिक-II/एलकेजी/बाल वाटिका-II – 4 वर्ष पूर्ण से लेकर 5 वर्ष 12 माह तक
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पूर्व प्राथमिक-III/यूकेजी/बाल वाटिका-III – 5 वर्ष पूर्ण से लेकर 6 वर्ष 12 माह तक
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कक्षा-1 – 6 वर्ष पूर्ण से लेकर 7 वर्ष 12 माह तक
विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित आयु से कम या अधिक उम्र के बच्चों का प्रवेश अवैध माना जाएगा। यदि किसी विद्यालय में ऐसा पाया जाता है, तो वह प्रवेश अमान्य कर दिया जाएगा और छात्र को उसी कक्षा में पुनः अध्ययन करना होगा।
शासनादेश में सभी निदेशक मंडल, मुख्य शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
