उत्तराखंड में उप निरीक्षक व सिपाही भर्ती के लिए नई एकीकृत नियमावलियां लागू
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने वर्दीधारी उप निरीक्षक और सिपाही पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए नई एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी हैं। गुरुवार को शासन की ओर से अधिसूचना जारी कर ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ और ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ प्रभावी कर दी गईं।
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उप निरीक्षक पदों पर यह नियमावली गृह विभाग, होमगार्ड, वन विभाग, आबकारी विभाग तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल में लागू होगी।
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सिपाही पदों में पुलिस, पीएसी, आईआरबी, अग्निशमन, वन, आबकारी, परिवहन विभाग तथा सचिवालय/विधान भवन रक्षक के पद शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कदम राज्य के युवाओं के हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नई नियमावलियां पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करेंगी, जिससे प्रतिभाशाली युवाओं को समान अवसर मिलेंगे।
सीएम धामी ने यह भी कहा कि इन नियमावलियों के लागू होने से न केवल भर्ती प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होगी बल्कि राज्य की सुरक्षा व सेवा व्यवस्था और अधिक सशक्त बनेगी।
