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देशव्यापी हड़तालः कुमाऊं मंडल टैक्सी महासंघ यूनियन ने किया ऐलान

आज से नहीं चलेंगी टैक्सी और केमू  बसें

कुमाऊं मंडल टैक्सी महासंघ यूनियन ने दिया समर्थन

नए कानून के तहत दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर 7 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्राविधान किया गया है। नए प्रावधान के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस ने तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। कुमाऊं मंडल टैक्सी महासंघ यूनियन ने भी सोमवार से होने वाली हड़ताल को समर्थन दिया है महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि देशव्यापी हड़ताल का यूनियन समर्थन करती है। कहा कि एक जनवरी 2024 से तीन जनवरी तक तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल को केमू समेत अन्य का समर्थन है।

हल्द्वानी। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने वाहन से दुर्घटना होने पर चालक को 10 वर्ष का करावास और पांच लाख अर्थदंड वसूलने । ऐसे में आज से बुधवार तक टैक्सियां नहीं चलेंगी। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि देशव्यापी हड़ताल का यूनियन समर्थन करती है। कहा कि एक जनवरी 2024 से तीन जनवरी तक तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल को केमू समेत अन्य का समर्थन है। कुमाऊं टैक्सी महासंघ भी इस बंद का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने समस्त वाजपुर-काशीपुर रामनगर और सिटी वस भी रहेंगी बंद

हल्द्वानी। हिट एंड रन केस के नए प्रावधान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की ओर से लागू नए प्रावधान को लेकर नाराजगी जताई और विरोध में प्रदर्शन भी किया। सरकार से इस प्रस्तावित कानून पर पुनः विचार करने की मांग की गई।

केमू के अलावा वाजपुर- काशीपुर-रामनगर और सिटी बस यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। केमू के अध्यक्ष सुरेश डसीला ने बताया कि हड़ताल के चलते तीन दिन उनकी 300 बसें पर्वतीय रूट पर नहीं चलेंगी।

ट्रांसपोर्टरों एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सब्बरवाल ने कहा कि हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों ने ट्रक चालकों में भय पैदा हो गया है। कई ट्रक चालक नौकरी छोड़ कर जा चुके हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबार खतरे में पड़ गया है। नए कानून में दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर सात लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जो ट्रक चालक की आर्थिक स्थिति के अनुसार गलत है। जिस ट्रक चालक की मासिक वेतन 18000 रुपये है। इस स्थिति में वह किस प्रकार से 10 वर्ष की सजा और लाखों रुपया जुर्माना भर पाएगा।


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