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नैनीताल में 15 दिवसीय ‘स्थायी लोक अदालत’ जागरूकता अभियान शुरू

नैनीताल में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश और माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, श्री हरीश कुमार गोयल के मार्गदर्शन में 11 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक “स्थायी लोक अदालत: न्याय की बात हमारे साथ” विषय पर 15 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।

इस अभियान का उद्देश्य “न्याय हुआ कितना आसान, तुरंत समस्या का समाधान” के मंत्र को साकार करना है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-बी के तहत जनपद नैनीताल में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जहां नैनीताल के साथ-साथ चंपावत जिले के मामलों की भी सुनवाई होती है। स्थायी लोक अदालत में जन-उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का शीघ्र, सस्ता और सुलभ निस्तारण किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति अदालती मुकदमेबाज़ी से पहले सीधे स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकता है। यहां किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता और कम समय में विवाद का निस्तारण किया जाता है। इसका निर्णय अंतिम होता है, जिसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। जन-उपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग से यात्री/माल परिवहन, डाक, तार या टेलीफोन सेवाएं, बिजली, प्रकाश या जल आपूर्ति, लोक सफाई और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय सेवाएं, बीमा सेवाएं, शैक्षणिक संस्थानों की सेवाएं, आवास और भू-संपदा सेवाएं तथा बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।

अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) को निर्देश दिए हैं कि वे विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्थायी लोक अदालत की भूमिका, उद्देश्यों और लाभों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।


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