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जनपद बागेश्वर में वैवाहिक विवाद से लेकर भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को आपसी सुलह से सुलझाने का अवसर

बागेश्वर, 3 जुलाई 2025: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली तथा MCPC, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनपद बागेश्वर के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निःशुल्क निस्तारण हेतु एक विशेष मध्यस्थता (Mediation) अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान 01 जुलाई 2025 से आगामी 90 दिनों तक संचालित किया जाएगा।

जयेन्द्र सिंह सिविल जज (सी.डी.) / सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर ने बताया कि इस विशेष पहल का उद्देश्य है कि लंबित मामलों को पंजीकृत मध्यस्थ अधिवक्ताओं की सहायता से आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से न्यायालय के बाहर सुलझाया जाए, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो और दोनों पक्षों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो।

जो व्यक्ति जिला न्यायालय बागेश्वर या सिविल न्यायालय गरुड़ में वैवाहिक विवाद (पति-पत्नी से संबंधित), मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, घरेलू हिंसा के प्रकरण, चेक अनादरण (धारा 138 एनआई एक्ट), वाणिज्यिक लेनदेन संबंधित विवाद, सेवा (Service) से जुड़े मामले, शमनीय फौजदारी प्रकरण, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली के मामले, संपत्ति के बंटवारे व बेदखली से जुड़े विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण अथवा अन्य संबंधित दीवानी मामलों में पक्षकार हैं, वे इस विशेष मध्यस्थता अभियान का लाभ उठाकर अपने प्रकरण का निःशुल्क एवं आपसी सुलह-समझौते के आधार पर समाधान करवा सकते हैं।आवेदन कैसे करें:

यदि कोई पक्षकार चाहता है कि उसका लंबित प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से निःशुल्क निपटाया जाए, तो वह 01 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक संबंधित न्यायालय को लिखित रूप से सूचित कर सकता है। इस संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुलहपूर्ण बनाना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर की ओर से सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।


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