पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लगी रोक हटाई गई — चुनाव प्रक्रिया को मिली हरी झंडी
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अदालत ने 23 जून को लगाए गए स्थगन आदेश (स्टे) को वापस लेते हुए चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों को फिर से रफ्तार मिल गई है।
मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों को सुनकर मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगामी तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करे।
कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को फिर से जारी करेगा। आयोग ने संकेत दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को तीन दिन बढ़ाया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को पर्याप्त समय मिल सके। इसके चलते पूरा चुनाव कार्यक्रम भी तीन दिन आगे खिसक सकता है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब सभी की निगाहें राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले संशोधित चुनाव कार्यक्रम पर टिकी
