चैक बाउंस के मामले में आरोपी को किया गया दोष मुक्त
हल्द्वानी: अभिषेक आर्या निवासी प्रेमपुर लोसज्ञानी हल्द्वानी पर परिवादी हेमा नेगी निवासी जोलासाल करायाल हल्द्वानी द्वारा दो चैक एक लाख पचास हजार रुपये एवं दो लाख रुपये बाउंस के दो अलग-अलग मुकदमे न्यायालय एसीजेएम हल्द्वानी में दर्ज कराए गए । अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविन्द सिंह डंगवाल व सहायक अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार पाठक , कोमल जायसवाल द्वारा बताया गया कि उक्तवाद में परिवादी द्वारा अपने परिवाद को सिद्ध करने के लिए केवल स्वयं को न्यायालय में परीक्षित किया गया।
परिवादी वाद में साक्ष्य के रूप में आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। परिवादी द्वारा अपने आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहने के कारण न्यायालय एसीजेएम श्री अखिलेश कुमार पांडेय जी द्वारा आरोपी अभिषेक आर्या को संदेह का लाभ देते हुए 138 NI Act के दोनों चैक के दो अलग-अलग मुकदमो से दोष मुक्त कर दिया गया।
