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पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था के लिए हल्द्वानी में धारा 163 लागू

14 अगस्त को मतदान, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

हल्द्वानी, नैनीताल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हल्द्वानी के उप-जिला मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 14 अगस्त को होने वाले मतदान के दौरान तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे और मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

मुख्य प्रतिबंध व निर्देश:

  • मतदान स्थल (कार्यालय खंड विकास अधिकारी, हल्द्वानी) के 100 मीटर दायरे में, मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं जुटेगा और न ही कोई सार्वजनिक सभा होगी।

  • शस्त्र, लाठी-डंडा, बल्ला आदि लेकर मतदान स्थल या उसके 100 मीटर के दायरे में प्रवेश प्रतिबंधित।

  • मतदान केंद्र के आसपास डी.जे. व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित।

  • मतदान से संबंधित अफवाहें फैलाना या पर्चे बांटना प्रतिबंधित।

  • बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों का 100 मीटर दायरे में प्रवेश निषिद्ध।

  • ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट।

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा। यह निर्देश जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 196/20-न्या.सहा./2025, दिनांक 13 अगस्त 2025 के अनुपालन में जारी किए गए हैं।


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