सेहत से खिलवाड़ पर प्रशासन का ‘डंडा’
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🔴 सेहत से खिलवाड़ पर प्रशासन का ‘डंडा’, सती मिष्ठान समेत 11 प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज, 2.35 लाख का जुर्माना ठोका

हल्द्वानी –जिले में आम जनता की थाली को ज़हर परोसने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। खाद्य सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले 11 खाद्य कारोबारियों और प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने गुरुवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ₹2.35 लाख का भारी-भरकम अर्थदंड ठोक दिया है।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के तहत निस्तारित मामलों में यह सख्त फैसला सुनाया, जिससे जिले के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

🔎 जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

प्रशासनिक जांच में ऐसे गंभीर और खतरनाक उल्लंघन उजागर हुए, जो सीधे तौर पर जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ माने गए—

  • बिना लाइसेंस धड़ल्ले से चल रहा खाद्य कारोबार
  • खुले में मछली और खाद्य सामग्री की बिक्री
  • धूल, मिट्टी, मक्खी और कीटों से बचाव के कोई इंतजाम नहीं
  • एक्सपायर खाद्य सामग्री का भंडारण और उपयोग

इन खामियों को जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताते हुए प्रशासन ने किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाई।

💸 इन पर गिरी जुर्माने की गाज

  • 01. श्री दीप चन्द्र जोशी (Deep Chand Joshi)
    निवासी: खैरना चौराहा
    अर्थदंड: ₹15,000
    आधार: खुले में खाद्य सामग्री का विक्रय, मक्खी एवं सड़क की धूल लगने से संक्रमण फैलने की आशंका।

    02. श्री प्रसादी लाल (Prasadi Lal)
    निवासी: गांधी नगर, वार्ड-1, हल्द्वानी
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: बिना लाइसेंस मुर्गे के मांस का विक्रय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    03. श्री सागर पॉज (Sagar Poz) एवं श्री नोएल फिलिप्स (Noel Phillips)
    प्रतिष्ठान: न्यू दिल्ली वाईएमसीए (New Delhi YMCA), सातताल
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: निर्धारित मानकों के अनुरूप साफ-सफाई न होना एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन का रख-रखाव।

    04. श्री कमल नाथ (Kamal Nath)
    प्रतिष्ठान: कमल नाथ ढाबा, हाईकोर्ट रोड, मल्लीताल, नैनीताल
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: खुले में खाद्य सामग्री रखकर विक्रय, सड़क की धूल से संक्रमण फैलने की संभावना।

    05. श्री महेश कुमार रस्तोगी (Mahesh Kumar Rastogi)
    प्रतिष्ठान: रस्तोगी जलपान गृह (टी-स्टॉल), भवानीगंज, रामनगर
    अर्थदंड: ₹25,000
    आधार: खुले में खाद्य सामग्री का विक्रय, धूल एवं प्रदूषण से संक्रमण का खतरा।

    06. श्री दया किशन (Daya Kishan)
    निवासी: वार्ड-17, कंजापड़ाव, रामनगर
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: बिना लाइसेंस मुर्गे के मांस का विक्रय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    07. मो. शमी (Mohd. Shami) एवं मो. जफर (Mohd. Zafar)
    प्रतिष्ठान: जफर फिश शॉप, मेन बाजार, ज्योलीकोट
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: बिना लाइसेंस मछली के मांस का विक्रय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    08. श्री मुनीर कुरैशी (Muneer Qureshi)
    प्रतिष्ठान: सकलैनी चिकन एवं मटन शॉप, ज्योलीकोट
    अर्थदंड: ₹20,000
    आधार: बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    09. श्री अर्चित सती (Archit Sati)
    प्रतिष्ठान: सती मिष्ठान भंडार, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी
    अर्थदंड: ₹25,000
    आधार: बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    10. श्री तेज प्रकाश (Tej Prakash)
    प्रतिष्ठान: न्यू हजारा एंड कंपनी, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी
    अर्थदंड: ₹25,000
    आधार: बासी एवं खराब पेटीज का विक्रय, धारा 26(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 का उल्लंघन।

    11. श्री गौरव गैड़ा (Gaurav Gaida) एवं श्री अर्जुन सिंह मेहरा (Arjun Singh Mehra)
    प्रतिष्ठान: आई लव चाप (I Love Chaap)
    अर्थदंड: ₹25,000
    आधार: प्रतिष्ठान में कालातीत (एक्सपायर्ड) खाद्य सामग्री का उपयोग।

अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने दो टूक कहा है कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर आगे भी कड़ी और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसशुदा, स्वच्छ और मानकों पर खरे उतरने वाले प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।


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