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अधिवक्ता पूरन चन्द्र आर्या की दमदार पैरवी से मोटरसाईकिल दुर्घटना मामले में अभियुक्त को संदेह का लाभ, दोषमुक्त किया गया

हल्द्वानी: 22 जुलाई 2021 को रामबाग चैराहा पर हुए एक सड़क दुर्घटना मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। प्रार्थी के भाई सुरेन्द्र सिंह, जो अपनी स्कूटी से रामबाग चैराहा जा रहे थे, को हल्द्वानी की ओर से आ रही मोटरसाईकिल ने टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्हें कृष्णा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था।

इस घटना के बाद, वादी मुकदमा ने थाना चोरगलिया में मामला दर्ज कराया था, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ धारा 279 (सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी तेज गति से चलाना) और धारा 338 (किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए थे।

विवेचना के दौरान, अभियोजन पक्ष ने विभिन्न गवाहों को अदालत में पेश किया, लेकिन अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर यह साबित नहीं हो सका कि अभियुक्त ने घटना के दिन मोटरसाईकिल को तेज गति से चलाया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कहा कि साक्षीगण झूठी गवाही दे रहे हैं और उन्होंने खुद भी साक्ष्य देने से इंकार किया।

न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को संदेहास्पद मानते हुए अभियुक्त को धारा 279 और 338 के तहत दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय का कहना था कि संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना विधिक और न्यायिक दृष्टिकोण से आवश्यक था, क्योंकि अभियोजन द्वारा घटना की समय और परिस्थिति को साबित नहीं किया जा सका। जिससे अभियुक्त को राहत मिली, और मामले में संदेह के कारण उसे दोषमुक्त किया गया।


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