अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम
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नैनीताल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, महिलाओं के अधिकारों पर दी गई कानूनी जानकारी

नैनीताल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के तहत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला जज श्री प्रशांत जोशी के निर्देशन में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट, नैनीताल में किया गया, जिसमें सिविल जज (सी०डी०) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल थपलियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. सुरेश चंद्र पाण्डेय द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ हुई।

इस दौरान सचिव श्रीमती पारुल थपलियाल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या और सती प्रथा के बारे में भी जागरूक किया और महिलाओं को इनसे बचाव के लिए कानूनी उपायों की जानकारी दी।

शिविर में प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, भरण-पोषण से संबंधित कानून, तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इन अधिनियमों में निर्धारित सजा के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. कविता ने भी महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर संस्थान के छात्र-छात्राओं और अन्य प्रतिभागियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया।


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