Spread the love

महिला अपराधों के विरुद्ध बागेश्वर पुलिस की सख्त कार्यवाही: पॉक्सो अधिनियम के मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

संवाददाता सीमा खेतवाल

बागेश्वर, 12 अप्रैल 2025 | महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाते हुए बागेश्वर पुलिस ने थाना कपकोट क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो अधिनियम से संबंधित एक गंभीर मामले में मुख्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस की सतर्कता और लगातार प्रयासों का परिणाम है।

दिनांक 06 अप्रैल 2025 को एक व्यक्ति द्वारा थाना कपकोट में तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री व उसकी सहेली के साथ चार युवकों ने मारपीट, गाली-गलौच की और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कपकोट में FIR संख्या 13/2025 अंतर्गत धारा 74/115(2)/352/351(2) BNS तथा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मंजू पंवार द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में वृद्धि करते हुए धारा 64 BNS एवं 5(ठ)/6 पॉक्सो अधिनियम भी जोड़ी गई।

अब तक की कार्रवाई:

  • इस मुकदमे में अब तक दो अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।
  • मुख्य अभियुक्त ललित कठायत उर्फ लक्की (पुत्र खुशाल सिंह, निवासी-पालीडुंगरा, थाना-कपकोट, उम्र 19 वर्ष) फरार चल रहा था।
  • पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशेखर घोड़के के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कपकोट पुलिस को निर्देशित किया गया था।
  • पुलिस उपाधीक्षक श्री अजय लाल साह के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने अथक प्रयासों से दिनांक 12 अप्रैल 2025 को मुख्य अभियुक्त ललित कठायत को गिरफ्तार कर लिया।
  • साथ ही, एक अन्य वांछित अभियुक्त दक्ष फर्स्वाण को धारा 35(3) BNS के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया।


Spread the love