बनभूलपुरा दंगा मामला: अब्दुल मलिक के बेटे समेत तीन आरोपियों को मिली जमानत, मुख्य आरोपी की अर्जी पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगे मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई की। अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के पुत्र अब्दुल मोइद, उसके चालक मोहम्मद जहीर, और एक अन्य आरोपी मोहम्मद नाजिम को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखते हुए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अब्दुल मोइद घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था और वह पिछले वर्ष से जेल में बंद है। इस पर अदालत ने उसे दर्ज तीनों मुकदमों में जमानत प्रदान कर दी।
इसी तरह, अदालत ने अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर और आरोपी मोहम्मद नाजिम को भी राहत देते हुए रिहाई के आदेश पारित किए।
हालांकि, अदालत ने बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से पेश पक्षकार ने तर्क दिया कि शकील अहमद का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ दंगे के अलावा दो अन्य मामले भी दर्ज हैं।
अदालत ने बताया कि अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी है। फिलहाल, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
