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बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन पर लगाई रोक

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के खड़िया खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने बागेश्वर जिले की तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन के कारण आई दरारों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए 9 जनवरी को निदेशक खनन और सचिव औद्योगिक को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। रिपोर्ट में खड़िया खनन के कारण वनभूमि और सरकारी भूमि पर अवैध खनन की पुष्टि हुई है, जिससे पहाड़ों में दरारें आ गई हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया और विस्थापन की मांग की। उनका कहना था कि अवैध खनन के कारण गांवों, मंदिरों और कृषि भूमि में दरारें आ गई हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा है। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए विस्थापन की मांग की है।


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